NEET UG 2024 result परीक्षा को लेकर भारत में माहौल गरमाया हुआ है. नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर विद्यार्थी पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं. फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में हो रही नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए 21 जून 2024 को एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू कर दिया है.
इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने 15 बिंदुओं को सूचीबद्ध किया है, जिनके तहत अगर कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसे में एक करोड रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. नीचे हमने Anti Paper Leak Law के बारे में समझाया है-
एंटी पेपर लीक कानून को इसी साल मिली थी मंजूरी
Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 को इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित किया गया था। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया था। इसके बाद, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात Anti Paper Leak Law को लागु कर दिया गया।
Anti Paper Leak Law में शामिल है यह परीक्षाएँ
केंद्र सरकार ने इस Anti Paper Leak Law में सभी मुख्य एवं अहम परीक्षाओं को शामिल किया है, जिसमे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल की गई हैं।
एंटी-पेपर लीक कानून 2024: 15 बिंदु
1. किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या उत्तर कुंजी (Answer Key) लीक करना.
2. प्रश्न पत्र या आंसर-की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना.
3. बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना.
4. अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना
5. कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना.
6. प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना यानी किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा दिलवाना.
7. फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना.
8. फर्जी परीक्षा आयोजित कराना.
9. परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना.
10. योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना.
11. कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़छेाड़ करना.
12. परीक्षार्थी की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना.
13. किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम में बाधा पैदा करना.
14. पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लघंन करना.
15. अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना.